मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को 2 साल की सजा, 3000 रुपये का जुर्माना भी

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक और मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया गया है. यह फैसला मऊ की सीजेएम कोर्ट ने सुनाया है. ये मामला 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है, जिसमें अब्बास ने सत्ता में आने के बाद अधिकारियों को ‘देख लेने’ की धमकी दी थी.

हेट स्पीच के मामले में मऊ से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अब से कुछ ही देर में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगी. यह फैसला अब्बास अंसारी की राजनीतिक भविष्य पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि अगर उन्हें दो साल या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो उनकी विधायकी भी खतरे में आ सकती है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ‘ठीक से देख लेने’ की धमकी दी थी. इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी.

किन धाराओं में दर्ज हुआ था केस?

अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्नलिखित 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, इनमें धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 189 (सरकारी सेवक को धमकाना), धारा 153A (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना), धारा 120B (आपराधिक साजिश) शामिल है. इन धाराओं के तहत दर्ज केस की सुनवाई मऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) डॉ. केपी सिंह की कोर्ट में चल रही थी, जिसने अब अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है.